एमपी सरकारी जमीन का पट्टा 2023| सरकारी भूमि का पट्टा – नमस्कार दोस्तों आज हम आपको अपनी इस पोस्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य में सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप भी मध्यप्रदेश राज्य के नागरिक हैं और आप भी सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं के बारे में जानना चाहते हैं , तो आपके लिए यह पोस्ट बहुत उपयोगी है। क्योंकि हम आपको अपनी इस पोस्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराने जा रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस पोस्ट को ध्यान पूर्वक जरूर पढ़ें।
मध्य प्रदेश राज्य में सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं
यदि आप भी मध्य प्रदेश राज्य के नागरिक हैं, और आप भी सरकारी जमीन का पट्टा बनवाने के बारे में सोच रहे हैं , तो आपके लिए यह पोस्ट बहुत उपयोगी है। क्योंकि मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा जमीन का पट्टा यानी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि प्रदेश के निवासी व्यक्ति जिनके नाम पर घर नहीं है लेकिन उनके पूर्वज 2 अक्टूबर 1959 के समय से वहां पर रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जमीन का पट्टा यानी हैसियत प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता नहीं है , की जमीन का पट्टा कैसे बनवाएं।
जमीन के पट्टे का ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट से
यहां पर हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों की लिस्ट दे रहे हैं जहां पर आप जमीन का पट्टा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
अशोकनगर | मुरैना |
बालाघाट | नरसिंहपुर |
बड़वानी | नीमच |
बैतूल | निवाड़ी |
भिण्ड | पन्ना |
भोपाल | रायसेन |
धार | सिवनी |
डिंडौरी | शहडोल |
गुना | शाजापुर |
ग्वालियर | श्योपुर |
बुरहानपुर | राजगढ़ |
छतरपुर | रतलाम |
छिंदवाड़ा | रीवा |
दमोह | सागर |
दतिया | सतना |
देवास | सीहोर |
कटनी | उमरिया |
खण्डवा | विदिशा |
आगर मालवा | खरगौन |
अलीराजपुर | मंडला |
अनूपपुर | मंदसौर |
मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन मकान का ऑनलाइन पट्टा बनवाने की प्रक्रिया
यदि मध्य प्रदेश राज्य के नागरिक हैं और आपके पूर्वज कई समय से उस जमीन या भूमि या घर पर रह रहे हैं। लेकिन आपके पास जमीन या फिर घर के कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है। तो आप भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सरकारी जमीन का पट्टा बनवा सकते हैं। यदि आप भी सरकारी जमीन का पट्टा ऑनलाइन कैसे बनाएं की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो आप कृपया करके नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
(1) आप पहले MPRCMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
यदि आप भी सरकारी जमीन का पट्टा बनवाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य की भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। जैसे ही आप ऑफिशल वेबसाइट पर पहुंचेंगे आपके सामने एक होम पेज खुल जाएगा।
(2) अब आपको आवासीय पट्टे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
जैसे ही आवेदन कर्ता द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक किया जाएगा ,उसके सामने कई प्रकार के भूलेख से संबंधित सभी जानकारियों के ऑप्शन उपलब्ध होंगे। यदि आप सरकारी जमीन का पट्टा बनवाना चाहते हैं तो आप इन सभी ऑप्शन में से आवेदन वाले सेक्शन में से आवासीय पट्टे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
(3) अब भूमि का विवरण आवेदन फॉर्म में दर्ज करें।
जैसे ही आवेदन कर्ता द्वारा आवासीय पट्टे वाले ऑप्शन पर क्लिक किया जाएगा , उसके सामने एक होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर एक आवेदन फॉर्म दिखाई दे रहा होगा। आवेदक को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे जिला, सबडिवीजन ,आर आई सर्किल, पटवारी हल्का, ग्राम और कोर्ट या न्यायालय आदि सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करें।
(4) अब आवेदन पत्र में आवेदकों और सीमाओ का विवरण दर्ज करें।
आवेदन कर्ता द्वारा भूमि का विवरण से संबंधित पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदक को इसके बाद आवेदकों और सीमाओं का विवरण से संबंधित पूछे गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे एक्ट (जिसके अंतग्रत पट्टा आता है) , वादी का नाम, पिता का नाम, पता, फ़ोन नंबर, जातिवर्ग, सामाजिक आर्थिक वर्ग, मकान का प्रकार, धारित क्षेत्रफल एवं सर्वे खसरा क्रमांक विवरण आदि सभी महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करें।
(5) अब आपको अपने आवेदक आवेदन फॉर्म के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
जैसे ही आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद , इस आवेदन फॉर्म के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज लगाना जरूरी है। इसके बिना आवेदक को पट्टा नहीं दिया जाएगा। आवेदन फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करने हैं ,इसकी जानकारी नीचे दी गई है। जैसे –
- पंचायत प्रमाण पत्र
- स्थल का फोटो
- नजरीय नक्शा
स्टेप-6 अब आवेदक को पट्टा हेतु आवेदन के लिए सेव करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
जैसे ही आवेदक द्वारा ऊपर बताए गए सभी विवरण ध्यान पूर्वक दर्ज करने के बाद और महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदनकर्ता को इसके बाद “मैं घोषणा करता हूँ की उक्त वर्णित भूमि पर मेरे पूर्वज 2 अक्टूबर 1959 से काबिज रहे है” के ऑप्शन पर टिक लगाना है। इसके बाद अंत में आवेदन फॉर्म को सबमिट करने के लिए सेव करें कि ऑप्शन पर क्लिक करना है।
(7) आप अपने आवेदन की पावती डाउनलोड करें।
जैसे ही आवेदन कर्ता द्वारा सेव करें के ऑप्शन पर क्लिक किया जाएगा , उसके बाद आवेदक को एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को डाउनलोड करने के लिए आप ओके के बटन पर क्लिक करें और इसके बाद आपको आवेदन की पावती डाउनलोड हो जाएगी। इसके अंतर्गत आपके द्वारा दी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दे रही होगी। इस पावती में यह भी लिखा होगा कि आपको कब जमीन की मूल दस्तावेज के साथ राजस्व न्यायालय में उपस्थित होना है।
आवेदक को पावती में दिए गए समय और दिनांक के अनुसार जमीन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर राजस्व न्यायालय में उपस्थित होना है। राजस्व न्यायालय में आपके सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। यदि वेरिफिकेशन में आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो उसके बाद आपको जमीन का पट्टा दे दिया जाएगा। इस प्रकार बड़ी ही आसानी से मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिले के निवासी ऑनलाइन आवेदन कर जमीन या घर का पट्टा बनवा सकते हैं।
एमपी सरकारी जमीन का पट्टा से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर
प्रदेश के नागरिकों द्वारा सरकारी जमीन के पट्टे से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं ,जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।
मकान का पट्टा बनवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे ?
यदि आप भी अपने मकान का पट्टा बनवाना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए –
- पंचायत प्रमाण पत्र
- स्थल का फोटो
- नजरीय नक्शा
जमीन का पट्टा बनवाने के लिए क्या शर्तें है ?
सरकार के नियम के अनुसार वादी के पूर्वज को उक्त भूमि पर 2 अक्टूबर 1959 से काबिज रहे हो।
पट्टा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आगे क्या करना होगा ?
आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद , न्यायालय वाले ऑप्शन को चुनने के बाद आपको उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा। पावती में दिए गए समय और तिथि के अनुसार आप न्यायालय में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर उपस्थित हो।
सरकारी जमीन का पट्टा बनवाने सम्बंधित सहायता के लिए संपर्क कहाँ करें ?
यदि आप भी सरकारी जमीन का पट्टा बनवाने में किसी प्रकार की समस्या या फिर सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राजस्व विभाग के अधिकारी या फिर अपनी तहसील के राजस्व विभाग कार्यालय में संपर्क करें। सरकार द्वारा आपकी संबंधित समस्या या सहायता के लिए अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।
निष्कर्ष
तो दोस्तों, हमने आपको अपनी इस पोस्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनवाएं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी है। यदि आपको अभी भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है , तो आप कृपया करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर पूछ सकते हैं। हम आपकी हर प्रकार की सहायता करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद