भारत सरकार ने बेनामी संपत्ति का कानून बनाया है जिसके तहत यदि आपकी कोई भी सम्पति की रजिस्ट्री आपके नाम पर और यदि आपने दाखिल बैनामा खारिज में आपका नाम नहीं करवाया हो तो भी प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति की है जिसके नाम से दाखिल खारिज दर्ज है। आगे आप इस लेख में ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज के आवेदन की प्रक्रिया और उससे जुड़े दस्तावेजों के बारें में पढ़ेंगे।
उत्तर प्रदेश बैनामा, ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज सम्पूर्ण प्रक्रिया जानें
म्यूटेशन का मतलब होता है भूमि के सामित्व का एक से दूसरे के नाम में होना। या जिसे टाइटल का बदलना। वास्तव में दाखिल खारिज को ही म्युटेशन कहा जाता है। अर्थात दोनों एक ही चीज़ हैं। इसमें सरकारी राजस्व दस्तावेजों में संपत्ति पूराने नाम से हटाकर ने नए मालिक के नाम में किया जाता है।
यदि दुर्भाग्यवश भू स्वामी या संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो इस इस्तिथि में भी दाखिल खरिज कराना अनिवार्य हो जाता है। पर इस प्रक्रिया में मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया जाता है जो की यह साबित करता है की उसके बाद संपति का मालिक कौन होगा। और उसका वास्तविक उत्तरदिखारी कौन हो सकता है। अतः म्यूटेशन की प्रक्रिया से जमीन के स्वामित्व में परिवर्तन होता है। दाखिल खारिज के नियम जो उत्तर प्रदेश चल रहे हैं उसकी जानकारी भी इस लेख में आपको मिल जाएगी।
दाखिल खारिज बैनामा न होने के नुकसान
यदि आपने कोई संपत्ति खरीदी है और उसकी रजिस्ट्री करवा दी। लेकिन सरकारी राजस्व में दर्ज आकड़ों में वो नहीं है अर्थात वहां पर वो पुराने मालिक के नाम से ही है। इसमें आप उस संपत्ति के मालिक सरकार के हिसाब से नहीं मानें जाओगे, यदि सरकार भूमि का किसी भी योजना में अधिग्रहण करती है तो उससे मिलने वाला मुवाबजा पुराने भू स्वामी को मिलेगा। इस तरह से म्युटेशन करवाना आपके हित में है। और इसके बाद उसके बाद सरकारी राजस्व में दर्ज आकड़ों में आपका नाम दर्ज हो जायेगा।
म्यूटेशन दर्ज के कागजात
- जमीन कागजात की कॉपी और जमीन की रजिस्ट्री है
- दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज दाखिलखारिज आवेदन कोर्ट फीस स्टांप
- इन्डेम्निटीबांड
- आपके द्वारा शपथपत्र
- और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रॉपर्टीटैक्स भुगतान की रसीद है
यूपी दाखिल खारिज बैनामा की नकल ऑनलाइन फॉर्म | UP Dakhil, Kharij, Benama Online
- संपत्ति में दर्ज नाम बदलवाने के लिए सबसे पहले आपको राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट में जाना है। या आप आगे दिए गए लिंक से सीधे जा सकते हैं :- http://vaad.up.nic.in/
- अब जिनक पर क्लिक करने के बाद ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसमे लिखा होगा ‘नामांतरण(दाखिल – ख़ारिज ) हेतु “उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता – 2006” की “धारा 34” के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए’ अब आप इस विकल्प में क्लिक करें
- विकल्प में क्लिक करने के पश्चात वेबसाइट का नया पेज खुलेगा। जैसे की नीचे दिखाया गया है। यहाँ आपको लॉगिन करना है। या लॉगिन बनाना है। इसप्रकार अब आप लॉगिन वाला विकल्प का चयन करें।
- अब क्लिक करते ही वेबसाइट का नया पेज खुल जायेगा। जिसमे आपको एक फॉर्म दिखेगा। इसमें आपको जरूरी जानकारियां भरने के बाद रजिस्टर करना होगा। अकाउंट का यूजर आईडी और पासर्वड कहीं रख लें। अब आगे आपको लॉगिन करना है।
- अब वेबसाइट में जाकर लॉगिन करें ।
- लॉगिन करते ही आपको दाखिल खारिज फॉर्म का विकल्प दिखेगा, अब इसमें क्लिक करें।
- क्लिक करते ही नया फॉर्म खुलेगा इसमें कुछ जानकारियां पूछी जायेंगीं उन्हें भरके सबमिट का बटन को दबाएं।
- अब इस प्रक्रिया से दाखिल खारिज (म्युटेशन) पूरा हो जायेगा। और वेरिफिकेशन के बाद आपने नाम राजस्व विभाग के आंकड़ो में दर्ज हो जायेगा।
चेक कैसे करे की किसी खसरे का दाखिल खारिज हुआ है की नही
जमीन का रजिस्ट्री हुए 20 साल हो गया लेकिन अभी खारिज दाखिल नहीं हुआ क्या करे