सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं | आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं | आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनाया जाता है | आबादी भूमि का पट्टा कैसे बनाएं
नमस्कार दोस्तों आज हम आपको अपनी इस पोस्ट के माध्यम से आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं के बारे में बताने जा रहे हैं। देश में आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। जिनके पास खुद की कोई भी जमीन नहीं है। देश के ऐसे परिवारों के लिए भारत सरकार द्वारा पट्टा देने की योजना शुरू की गई है। आपको बता दें कि गांव, शहर या कस्बों में खाली पड़े सरकारी या फिर आबादी जमीन वाला हिस्सा जिनका आधिकारिक तौर पर कोई उपयोग नहीं है। ऐसी आबादी वाली जमीन को सरकार द्वारा नियम अनुसार गरीब लोगों को आवासीय पट्टा दे दिया जाएगा।
देश के ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता है कि पट्टा किस प्रकार बनाया जाता है। यदि आप भी आबादी जमीन का पट्टा बनवाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन या ग्राम पंचायत या नगर पंचायत के प्रस्ताव पर ही आबादी जमीन का पट्टा दिया जाता है। आबादी जमीन का पट्टा लेने के लिए आवेदक का पात्र होना बहुत जरूरी है तथा आवेदक के बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी होने चाहिए। इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस लेख के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस पोस्ट को अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ें।
आबादी वाली जमीन किसकी होती है ?
दोस्तों आपको बता दें कि ऐसी खाली पड़ी भूमि जो किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था के नाम पर नहीं है अथवा उस भूमि की रजिस्ट्री भी किसी के नाम पर नहीं हैं , तो इस प्रकार की भूमि को आवादी भूमि या जमीन कहते हैं। देश के जितने भी गांव, शहर , कस्बों में काली बड़ी आबादी वाली जमीन भारत सरकार की होती है। खाली पड़ी आबादी वाली जमीन को स्थानीय प्रशासन अपने उपयोग के अनुसार उपयोग कर सकता है। जैसे सरकारी भवन, विद्यालय, औषधालय , आंगनवाड़ी आदि के निर्माण में उपयोग कर सकते हैं ।
आपको बता दें कि भारत सरकार की योजना के अनुसार आबादी भूमि पर लोगों को पट्टा दिया जा सकता है। यह पट्टा एक प्रकार का आवासीय पट्टा हो सकता है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन किसानों को कृषि करने हेतु भी पट्टा दे सकती है। स्थानीय प्रशासन द्वारा पट्टा लेने वालों से जो भी शुल्क तय किया जाता है उसके अनुसार ही शुल्क लिए जाता है। यह पट्टा स्थानीय ग्राम पंचायत, स्थानीय प्रशासन या फिर स्थानीय नगर पंचायत के प्रस्ताव और अनुमोदन पर ही प्रदान किया जाता है।
आबादी जमीन का पट्टा बनवाने की प्रक्रिया
देश के अलग-अलग राज्यों ने आबादी जमीन का पट्टा बनवाने के लिए अलग-अलग प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं। किसी राज्य में यह सुविधा ऑनलाइन दी है , तो किसी राज्य में यह सुविधा ऑफलाइन दी है। यदि आप भी आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनवाएं की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो कृपया करके नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
आवेदक सबसे पहले rarah.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
यदि आप भी आबादी जमीन का पट्टा बनवाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने राज्य की ग्राम पंचायत की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। जैसे ही आप ऑफिसियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे आपके सामने एक होम पेज खुल जाएगा।
अब आवेदनकर्ता डाउनलोड मेनू के ऑप्शन पर क्लिक करें।
जैसे ही आवेदन कर्ता द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक किया जाएगा , उसके सामने कई प्रकार के राजस्व से संबंधित सभी जानकारियों के ऑप्शन उपलब्ध होंगे। यदि आप आबादी जमीन का पट्टा बनवाना चाहते हैं तो आप इन सभी ऑप्शन में से डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद आवेदनकर्ता पट्टा प्राप्त हेतु एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करें।
जैसे ही आवेदन कर्ता द्वारा डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक किया जाएगा , उसके सामने एक होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आवेदन कर्ता राज्य की सभी सरकारी योजना से संबंधित अलग-अलग आवेदन फॉर्म देख रहे होंगे। इन सभी ऑप्शन में से आवेदन कर्त्ता को पट्टा प्राप्त हेतु एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
स्टेप-4 अब आवेदक पट्टा हेतु आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर ध्यान पूर्वक भरें।
जैसे ही आवेदक द्वारा पट्टा से संबंधित आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लिया जाएगा। उसके बाद आवेदक को इस आवेदन फॉर्म को प्रिंट करवाना है। इसके बाद इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे – नाम , पिता का नाम , पता , जिला, ग्राम पंचायत आदि ध्यान पूर्वक दर्ज करें।
इसके बाद आवेदक आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरुरी दस्तावेज संलग्न करें।
जैसे ही आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद , इस आवेदन फॉर्म के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज लगाना जरूरी है। इसके बिना आवेदक को पट्टा नहीं जाएगा। आवेदन फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करें इसकी जानकारी नीचे दी गई है।
- आधार कार्ड
- मकान का फोटो
- निवास का प्रमाण पत्र
- पटवारी रिपोर्ट
- सहमति (परिवार के समस्त सदस्य)
- पुराने मकान के प्रमाण के रूप में दो मृत्युदंडों के साक्षी पत्र
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
स्टेप-6 सभी जानकारी दर्ज करने के बाद ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा कराएं।
आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करने के बाद उस आवेदन फॉर्म को आवेदक अपने ग्राम पंचायत कार्यालय या फिर स्थानीय प्रशासन के कार्यालय में जमा कराएं। जैसे ही आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म जमा कराए जाएगा उसके बाद ही कार्यवाही विवरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद आवेदक की पात्रता और नियम के अनुसार उसे आबादी जमीन का पट्टा दे दिया जाएगा।
निष्कर्ष
तो दोस्तों, हमने आपको अपनी इस पोस्ट के माध्यम से आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध करा दी है। यदि आपको अभी भी आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनवाएं से संबंधित कोई परेशानी आ रही है , तो आप कृपया करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर पूछ सकते हैं। हम आपकी हर प्रकार की सहायता करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद
राजस्थान के सिरोही पंचायत समिति के अधीनस्थ सरतरा ग्राम पंचायत के मामावली ग्राम में पट्टा बनाने हेतू पिछले सात साल से आवेदन किया हैं लेकिन नहीं हो रहा हैं जो रिश्वत दे रहा हैं उसका तुरंत हो रहा हैं आखिर जाए तो कहां जाएं ? कोई समाधान बताएं?