जानें आबादी भूमि के नियम क्या है

आबादी भूमि के नियम क्या है:- नमस्कार दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आबादी भूमि से संबंधित सभी नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों आप इस पोस्ट के माध्यम से आबादी भूमि से संबंधित सभी नियम बड़ी आसानी से जान पाएंगे। क्योंकि हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से आबादी भूमि के नियम सरल भाषा में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी आबादी भूमि के नियम जानना चाहते हैं तो कृपया करके आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।

आबादी भूमि के नियम

दोस्तों आज के समय में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में आबादी भूमि पाई जाती है। इसके लिए भारत सरकार कई प्रकार कीयोजना शुरू कर दी है। जिससे देश के गरीब एवं भूमिहीन परिवार के लोगों को आबादी जमीन पर पट्टा बड़ी आसानी से दिया जा सके। आपको बता दें कि देश में अलग अलग राज्य सरकार हैं अपने राज्य की स्थिति के अनुसार आवासीय भूखंड आवंटन हेतु से संबंधित नियम बनाती हैं। जिससे राज्य के गरीब और अधिक से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ दिया जा सके।दोस्तों यदि आप भी अपने परिवार या फिर किसी पात्र व्यक्ति के नाम पर आबादी जमीन से संबंधित पट्टा बनवाना चाहते हैं तो आपको आबादी भूमि के नियम के बारे में जरूर पता होना चाहिए।क्योंकि सरकार द्वारा पट्टा किसे और क्यों दिया जाएगा , बिना इन सभी के नियम जाने आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। यदि आप भी आबादी भूमि के नियम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कृपया करके हमारी पोस्ट को अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर पढ़ें। इस पोस्ट के माध्यम से आबादी भूमि के सभी नियम हम आप को बड़ी ही सरल भाषा में उपलब्ध कराने जा रहे हैं। 

जानें आबादी भूमि के नियम क्या है

  • नियम-157 के अन्तर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के पट्टे जारी करना: दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के नियमन एवं पट्टा जारी करने का प्रावधान रखा गया है।
  • नियम-157-(2) के तहत कब्ज़ों के आधार पर पट्टे जारी करना: आप सभी जानते हैं गांवों में ऐसे परिवार जिनके पास कोई भूखण्ड या मकान नहीं है और उन्होंने वर्ष 2003 तक कोई झोंपड़ी या कच्चा मकान आबादी भूमि पर निर्माण कराया है। सरकार द्वारा बनाए गए नियम 157-(2) के तहत 300 वर्गगज़ तक का भूखण्ड निःशुल्क नियमित किया जाएगा और इसका पट्टा परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी होगा।
  • नियम-158 के तहत रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड का आवंटन: राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत-राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमज़ोर वर्गो के परिवारों को पंचायत 300 वर्ग गज़ तक की भूमि रियायती दरों पर-(2 रूपये से 10 रूपये, प्रति वर्ग मीटर) के आधार पर देने का फैसला किया है।
  • नियम-158 के तहत निःशुल्क आवासीय भूखण्ड का आवंटन: राज्य के बी.पी.एल. में चयनित परिवारों, घुमक्कड़ भेड़पालकों के परिवारों को पंचायती राज नियम 158-(2) में संशोधन करते हुए, राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को भूमि का आवंटन निःशुल्क करने का अधिकार पंचायतों को दिया है। पहले यह अधिकार राज्य सरकार के पास था।

स्रोत के लिए यहां क्लिक करें-: आवासीय भूखण्ड आवंटन 

note ;-राजस्थान के अतिरिक्त देश में अन्य राज्यों ने भी आबादी भूमि के नियम बनाये है। यहां हम कुछ राज्यों के नियम की पीडीऍफ़ फाइल दे रहे है। आप उसे डाउनलोड कर सरकार द्वारा बनाए गए  नियम पढ़ सकते है –

दोस्तों आपको बता दें कि आबादी भूमि के नियम के अनुसार आबादी भूमि का पट्टा देने का अधिकार पंचायत को मिला है। यदि आप भी किसी जमीन का पट्टा बनवाना चाहते हैं तो आप ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क करें।

निष्कर्ष

हमने आपको अपनी पोस्ट के माध्यम से आबादी भूमि से संबंधित सभी नियमों के बारे में बता दिया है। यदि आपको अभी भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कृपया करके नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर पूछ सकते हैं। हम आपकी हर प्रकार की सहायता करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद

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